कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत, 27 साल पुराना नियम बदला
8 Feb 2019
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1992 में बने नियम के तहत ग्रुप A और B के अधिकारियों को शेयर, डिबेंचर या MF (म्यूचुअल फंड) में 50 हजार रुपए से अधिक के निवेश पर केंद्र सरकार को इसकी जानकारी देनी होती है और ग्रुप C और D स्तर के कर्मचारियो के लिए यह सीमा 25 हजार रुपए है| मोदी सरकार ने ग्रुप A और B अधिकारियों के लिए शेयर बाजार में निवेश की सीमा का 27 साल पुराना नियम बदल दिया है अब इस सीमा को बढ़ाकर 5 गुना कर दिया गया है|
ग्रुप A और B अधिकारी 50 हजार रुपए से ज्यादा कर पाएंगे निवेश-
मोदी सरकार के हाल के आदेश से शेयर बाजार में निवेश की यह सीमा 5 गुना बढ़ गई है ग्रुप ए और बी लेवल के अधिकारी अपनी 6 माह की बेसिक सैलरी शेयर में लगा पाएंगे| ऐसा इसलिए संभव हुआ है क्योंकि 7वें वेतन आयोग के तहत हर स्तर के कर्मचारी या अधिकारी की सैलरी कई गुना बढ़ गई है|
ग्रुप A और B अधिकारी 50 हजार रुपए से ज्यादा कर पाएंगे निवेश-
मोदी सरकार के हाल के आदेश से शेयर बाजार में निवेश की यह सीमा 5 गुना बढ़ गई है ग्रुप ए और बी लेवल के अधिकारी अपनी 6 माह की बेसिक सैलरी शेयर में लगा पाएंगे| ऐसा इसलिए संभव हुआ है क्योंकि 7वें वेतन आयोग के तहत हर स्तर के कर्मचारी या अधिकारी की सैलरी कई गुना बढ़ गई है|